PM मोदी डिग्री विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने दिया केजरीवाल को झटका, खारिज हुई समीक्षा याचिका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की डिग्री के विवाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री के विवाद में सीएम केजरीवाल की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा। समीक्षा याचिका में केजरीवाल ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जबकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा दावा किया गया था। इसके अलावा केजरीवाल ने कोर्ट द्वारा लगाए गए 25 हजार के जुर्माने को भी गलत ठहराया।

पहले दिए हुए फैसले में कुछ क्षति होने के दावे के साथ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप


वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया है। पीएम की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, इसके बाद भी दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है।

हाईकोर्ट ने कही थी ये बात

दरअसल, कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर हुए विवाद में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि शैक्षिक योग्यता से ज्यादा नेता के ‘चरित्र’ और लोगों के कल्याण के प्रति उसकी चिंता मायने रखती है। अदालत ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत पीएम मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया था।