कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, विदेश जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव से विदेश जाने वाले छात्रों और पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सोमवार को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करने वाला है तो इस सूरत में कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के बाद कभी भी दिया जा सकता है। वर्तमान में 84 दिन बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज लेने का नियम है।

केंद्र की नई SOP में कहा गया है कि विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र होना अनिवार्य है। ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई एसओपी में कहा गया है कि विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये खास व्यवस्था CoWIN platform पर उपलब्ध होगी।

किसके लिए ये नई व्यवस्था :

- स्टूडेंट जो विदेश पढ़ने जा रहे हों।
- विदेश में नौकरी करने जा रहे लोगों के लिए।
- टोक्यो ओलंपिक गेम्स में शामिल होने जा रहे एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, साथ में जाने वाले स्टाफ के लिए।