दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया आदेश, वैक्सीन नहीं तो कार्यालय में प्रवेश नहीं

कोरोना के इस दौर में वैक्सीन ही एकमात्र सहारा हैं जो कोरोना को लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया हैं जिसके अनुसार 16 अक्टूबर से जिन कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगेगी उन्हें ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सरकार ने सभी कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक का मौका दिया हैं कि वे इस दौरान कम से कम एक वैक्सीन लगवा सकते हैं। 16 अक्तूबर से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों का वैक्सीन प्रमाण पत्र भी देखा जाएगा। आरोग्य सेतु एप या फिर प्रमाण पत्र के जरिए कर्मचारी को यह साबित करना होगा कि उसने वैक्सीन की एक या फिर दोनों खुराक हासिल कर ली हैं। इसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा सकेगा। अन्यथा इन लोगों को आधिकारिक तौर पर तब तक अवकाश पर रखा जाएगा जब तक वैक्सीन नहीं दी जा सकती है।

दरअसल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बैठक में सभी सरकारी कार्यालय, विभाग, संस्थाओं में तैनात कर्मचारियों का टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सख्त फैसला लिया। इसी के तहत शुक्रवार को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने सभी सरकारी विभागों को आदेश जारी किया है। आदेश के तहत सरकार के सभी कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्थान, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक, स्कूल के अन्य कर्मचारी इत्यादि सभी सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को शामिल किया हैं। ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा जब तक कि वह वैक्सीन की खुराक नहीं ले लेते।