भारतीयों के स्विस बैंकों में मौजूद खातों और काले धन की जानकारी देने से वित्त मंत्रालय का इंकार

भारतीयों के स्विस बैंकों में मौजूद खातों के बारे में किसी तरह की जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने साफ इंकार कर दिया है। दरअसल, पीटीआई संवाददाता द्वारा दाखिल की गई एक आरटीआई के तहत इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय से मांगी गई थी। जिसको देने से वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया है। वित्त मंत्रालय नें कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुई कर संधि में गोपनीयता नीति के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है अगर मंत्रालय आरटीआई के तहत इस बात की जानकारी देता है तो यह दोनों देशों के बीच हुई कर संधि में गोपनीयता नीति का उल्लंघन होगा। इस वजह से इस बात की जानकारी देना आरटीआई कानून के सेक्शन 8 (1) ए और 8 (1) एफ के तहत देना बाध्यकारी नहीं है। सेक्शन 8 (1) ए के तहत इस तरह की जानकारी नहीं दी जा सकती है, जिससे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे या फिर राष्ट्र की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति अथवा बाहरी देशों के साथ संबंधों पर असर पड़े। वहीं दूसरे सेक्शन के मुताबिक वो जानकारी नहीं दी जा सकती है, जो किसी अन्य देश से गोपनीयता के तहत साझा की गई है

आपको बता दे, पीटीआई संवाददाता ने आरटीआई के तहत वित्त मंत्रालय से इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि कितने भारतीयों के स्विट्जरलैंड में बैंक खाते हैं। इसके साथ ही काले धन के बारे में भी ब्यौरा मांगा गया था, जिसकी जानकारी भारत सरकार को दी गई है। आपको बता दे, सितंबर में भारत को पहली बार भारतीयों के स्विस बैंक खातों के बारे में जानकारी उपलब्ध हुई थी। भारत उन 75 देशों में शामिल हैं, जिनका स्विस सरकार से कर संधि है।