DHC: आबकारी नीति केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसमें मंजूरी की कमी का हवाला दिया गया है। उच्च न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2024 की तारीख तय की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हालांकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं। केजरीवाल ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करने की मांग की और तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, क्योंकि कथित अपराध के समय वह एक लोक सेवक थे। हालांकि, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है और वह हलफनामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जबकि शीर्ष अदालत ने उन्हें 13 सितंबर को सीबीआई मामले में जमानत पर रिहा कर दिया था।

12 नवंबर को, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में फिलहाल निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया।