दिल्ली में सोमवार से खुल रहे स्कूल, जानें क्या होंगे नियम

राजधानी दिल्ली में सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल खुलने की स्थिति में सिर्फ 10वीं और 12वीं के क्लास के छात्र-छात्राएं ही स्कूल आएंगे। इसके पीछे वजह यह है कि अगले कुछ महीनों में 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई और तैयारी ठीक से है, इसलिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। आइये जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने के साथ क्या-क्या नियम अनिवार्य किए हैं।

कम समय के लिए खुलेंगे स्कूल

- 18 जनवरी यानी सोमवार से 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं की कक्षाएं शुरू होंगी दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, पूरे समय के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बल्कि 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को अहम पढ़ाई-तैयारी के लिए ही बुलाया जाएगा। जाहिर है कि सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही स्कूलों को खोला जाएगा।

- कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सिर्फ 12-15 छात्र-छात्राओं को ही क्लास में बैठने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी।

- स्कूलों के कॉरिडोर में हैंडवाशिंग कंसोल और सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। कॉमन चीजों को इस्तेमाल से रोका जाना भी नियमों में शामिल है।

- निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों में शनिवार को ही साफ-सफाई के कार्यों को करते पाया गया

- 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को 2 बैच में बुलाया जाएगा

- क्लास के छात्र-छात्राओं को एक दिन छोड़कर बुलाया जाएगा

- छात्रों को स्कूल आने से पहले अपने अभिभावकों से से सहमति पत्र साथ में लाना होगा

- स्कूल में छात्र-छात्राओं को खाना शेयर करने की अनुमति नहीं होगी

- छात्र-छात्राओं को अपने साथ पानी की बोतल भी लानी होगी

- सभी छात्र-छात्राओं के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा

- छात्र-छात्राओं की क्लास 4 से 5 घंटे से अधिक नहीं चलेगी

- स्कूलों की तरफ से कोई पिक-ड्रॉप फैसिलिटी नहीं दी जाएगी