कार की बैक सीट पर बैठने और बाइक पर लागू हुए ये नियम, नहीं किया पालन तो देना होगा भारी जुर्माना

दिल्ली सरकार ने कार और बाइक चलाने के लिए नए ट्रैफिक रूल लागू किए हैं। जिसका पालन न करने पर आपको 500 से लेकर एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं दिल्ली में लागू हुए नए ट्रैफिक रूल के बारे में...

कार की बैक सीट के लिए नियम

दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर बैठी सवारी को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। शुक्रवार से दिल्ली में ट्रैफिक नियमों में बदलाव हुआ है, जिसके तहत यदि आप की कार में बैक सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। इस बारे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि अक्सर छोटी-छोटी गलती की वजह से ही हादसे में बड़ी चोट लग जाती है। इसलिए दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगानी होगी, जिससे हादसे के वक्त उसे गंभीर चोट न लगें। अगर आप कार की बैक सीट पर बेल्ट लगाने का नियम तोड़ेंगे तो आपको 1000 रुपये देने होंगे।

बाइक पर साइड मिरर लगाना जरुरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बाइक में अब साइड मिरर जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बिना साइड मिरर की बाइक पर पकड़ा जाएगा तो उसे फाइन देना होगा।

वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ये दोनों ही नियम Motor Vehicle Act 1988 और Central Motor Vehicle Act 1989 में पहले से है, जिन्हें हाल ही में लागू किया जा रहा है। बाइक में साइड मिरर नहीं मिलेगा तो आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा।