दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को भी माना एक पब्लिक प्लेस, कहा - अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी

दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है वहीं, इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में चार याचिका दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि निजी कारों में अकेले रहने के दौरान लोगों से मास्क न पहनने के लिए चालान नहीं वसूला जाना चाहिए। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार भले भी किसी एक व्यक्ति की हो लेकिन वह एक सार्वजनिक जगह है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है। जस्टिस प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि चाहे आप कार में हों या घर में मास्क लगाना जरूरी है , मास्क सुरक्षा कवच है।

30 अप्रैल तक नाईट कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू मंगलवार रात से 30 अप्रैल तक रोज रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी। इसके अलावा सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी। गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी। अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी। अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी।
आपको बता दे, दिल्ली में मंगलवार को 5,100 नए केस आए। 2,340 मरीज ठीक हुए और 17 संक्रमितों की मौत हुई। यहां अब तक 6.79 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, 6.54 लाख ठीक हुए हैं और 11,096 ने जान गंवाई है। अभी 14,579 का इलाज चल रहा है।