गलत बाल काटने पर कोर्ट ने सैलून पर लगाया 2 करोड़ रु. हर्जाना, इस लक्जरी होटल से जुड़ा ये पूरा मामला

देश के कंज्यूूमर कोर्ट ने लक्जरी होटल चेन ITC को आदेश दिया है कि वह एक महिला को मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दे। यह मामला अप्रैल 2018 का है जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला दिया है। दरअसल, आशना रॉय नाम की इस महिला ने ITC मौर्य होटल में स्थित सैलून में बाल कटवाए थे और हेयर ट्रीटमेंट करवाया था। उस वक्त सैलून ने गलत तरीके से बाल काट दिए थे और गलत हेयर ट्रीटमेंट की वजह से उनके बालों और सिर को नुकसान पहुंचा। जिसकी वजह से महिला को बड़ा नुकसान हुआ। उसकी लाइफस्टाइल बदल गई और टॉप मॉडल बनने का उसका सपना टूट गया।

कंज्यूमर कोर्ट की एक बेंच के प्रसिडेंट आरके अग्रवाल और सदस्य एसएम कांतिकर ने महिला को यह मुआवजा दिलवाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने बालों के लिए बहुत फिक्रमंद होती हैं, उन्हें खूबसूरत बनाए रखने के लिए अच्छा पैसा खर्च करती हैं और उससे भावनात्मक तरीके से जुड़ी होती हैं। कोर्ट ने कहा कि महिला का स्कैल्प जल गया, जिसमें महिला को अब तक एलर्जी और इचिंग रहती है। महिला की तरफ से दाखिल किए गए वॉट्सऐप चैट से यह साफ हुआ कि होटल ने अपनी गलती मानी थी और फ्री ट्रीटमेंट देने की पेशकश करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश भी की थी। कोर्ट ने होटल को यह मुआवजा देने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया है।

हेयर प्रोडक्ट्स की मॉडल थी महिला

कोर्ट ने कहा कि आशना रॉय अपने लंबे बालों की वजह से हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की थी, लेकिन होटल ने उनके निर्देशों के उलट उनके बाल काट दिए, जिससे उनके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें मानसिक आघात हुआ और उनकी नौकरी भी चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, मॉडल अपने लंबे और सुंदर बालों की वजह से एक हेयर प्रोडक्ट की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की है।