कोटा : दुष्कर्मी को मिली 20 साल की सजा, नाबालिक से संबंध बना किया था गर्भवती

किशोरी से दुष्कर्म करने के 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने सजा के साथ 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी मनोज बैरवा 24 साल निवासी फतेहपुर थाना मोडक, किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे किशोरी गर्भवती हो गई। उसने बच्चे को जन्म दिया था।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 13 सितंबर को 2017 को इस्तेगासा पेश किया। इसमें बताया था कि वह विधवा महिला है। उसकी नाबालिग बेटी का विवाह हो चुका था। गौने की रस्म नहीं होने से वो उसके पास ही रह रही थी। जनवरी 2017 में मनोज बैरवा अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उसकी नाबालिग बेटी को भगाकर ले गया।

नाबालिग बेटी घर से चांदी व 30 हजार की नगदी थी साथ ले गई। सुरेश वर्मा ने बताया कि आरोपी मनोज ने उसकी नाबालिग को कोटा में एक स्टोन फैक्ट्री के क्वाटर में रखा था। शिकायत पर मोडक थाना पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान करवाए गए। सुनवाई के बाद पॉक्सो न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी मनोज बैरवा को 20 साल कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।