अलवर : 7 साल की दो नाबालिग बालिकाओं से ज्यादती करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 3 सोहन शर्मा ने घर में घुसकर 7-7 साल की दो नाबालिग बालिकाओं से ज्यादती करने के मामले में खेड़ली थाना क्षेत्र निवासी रणधीर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ठ लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि इस मामले में बालिकाओं के परिजन ने न्यायालय में परिवाद पेश कर शिकायत दर्ज करवाई थी कि 3 अप्रैल 2019 को परिवार के लाेग खेतों पर गेहूं काट रहे थे।
घर पर परिवादी व उसके भाई की नाबालिग पुत्री अकेली थीं। दोपहर करीब 2 बजे रणधीर मौका पाकर उनके घर में घुसा और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने अनुसंधान के बाद रणधीर के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने रणधीर को परिवादी के घर में घुसकर बालिकाओं के साथ ज्यादती करने का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।