देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं 4 मई यानी आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है। इस लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक की है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ कई रियायतें भी दी गई हैं। कोरोना के केसों की संख्या के हिसाब से देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है। उसी हिसाब से जिलों को राहत भी दी गई है। यानी आज से ग्रीन जोन वाले 319 जिले राहत की सांस ले सकेंगे। उन्हें लॉकडाउन से काफी छूट मिल जाएगी। वहीं ऑरेंज और रेड जोन में भी कुछ रियायतें दी गई हैं। केंद्र सरकार ने देशभर के 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन बताया है। वहीं 284 में कोरोना का सामान्य खतरा है, ये ऑरेंज जोन में हैं। 130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं ये सभी रेड जोन में हैं। देश में कहां किसे क्या छूट है यहां जानिए सबकुछ...
तीनों जोन में ये प्रतिबंधित सभी जोन (रेड, ग्रीन और ऑरेंज ) में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन और इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं। इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
रेड जोन में क्या खुलेगा- रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियों में चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग (एक ड्राइवर, दो यात्री) को अनुमति है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है।
- सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जिनमें केवल स्थानीय श्रमिक शामिल हो, को अनुमति दी गई है।
- नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियां, निजी कार्यालय (33% अमले के साथ) और सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100% एवं कर्मचारी 33% अमले के साथ) संचालित हो सकेंगे।
ऑरेंज जोन में क्या खुलेगा- ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
- मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी।
- यहां भी शराब, पान की दुकान खुलेंगी। नाई की दुकान, स्पा खोलने की इजाजत भी मिली।
- मेडिकल क्लीनिक और ओपीडी सर्विस शुरू होगी।
- ऑटो टैक्सी में (1+1), चार पहिया वाहन में 1+2 और दो पहिया वाहन में 1+1 सवारी जा सकती है।
- इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स सेवा, खेती से जुड़े काम, बैंक से जुड़े काम आदि को इजाजत मिली।
ग्रीन जोन में इनकी छूट- आमतौर पर बसों का एक दूसरे राज्य में आना जाना बंद रहेगा, केवल गृह मंत्रालय के आदेश से ही जा सकेंगीं।
- ग्रीन जोन में 50% क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी और बस डिपो भी 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
- व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे राज्य में केवल मेडिकल आधार या गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी के बाद ही जाने की इजाजत होगी।
- सभी, शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन टीचिंग की इजाजत होगी।
- विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे।
- अनावश्यक रूप से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह बैन रहेगा। लोकल प्रशासन धारा-144 लागू करेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कड़ाई के साथ प्रतिबंध लागू रहेगा।
- मेडिकल जांच को छोड़कर 65 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों, 10 साल से कम के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
- कंटेनमेंट जोन में अस्पतालों और क्लीनिक की ओपीडी बंद रहेंगी। रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में मंजूरी लेकर खुल सकेंगी।