लॉकडाउन / आज से खुलेगी सभी दुकानें, शराब को लेकर लिया ये फैसला

3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच आज यानि शनिवार को देशवासियों के लिए राहत की खबर है। गृह मंत्रालय ने जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है। वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है, वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे। साथ ही शराब की दुकानों को शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी।

शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी


दरअसल, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी के तहत अब दुकानें खुल सकती हैं। इसमें नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन इसमें भी सिर्फ़ वही दुकानें खुल सकेंगी जो 'राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के दुकान एवं स्थापना अधिनियम' के तहत रजिस्टर्ड होंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि शराब की दुकानों समेत वो दुकानें नहीं खुल सकेंगी जो किसी और अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होंगी क्योंकि शराब की दुकान का रजिस्ट्रेशन एक्साइज़ क़ानून के तहत होता है।
गृह मंत्रालय ने लगाई हैं कुछ शर्तें

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। दरअसल, केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। इन दुकानों में अधिकतम 50% स्‍टाफ को ही काम करने की छूट होगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होनी जरूरी है। इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है। सरकार चाहती है कि छोटे करोबारियों का नुकसान न हो, लोगों को दिक्कतें न हों, धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। शनिवार से रमजान की शुरुआत भी इसके पीछे एक वजह मानी जा रही है।