भारत में कोरोना: 21 दिन का लॉकडाउन, अगर नियम तोड़ा तो हो सकती है दो साल तक की जेल

देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है। सरकार ने कड़क हिदायत दी है कि जबतक बेहद जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें। अगर आप बिना वजह घर से बाहर निकले तो पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। नियम का पालन न करने वालों पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान रखा गया है। इसमें सजा को एक महीने से 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं माननेवाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें सजा और जुर्माने दोनों की बात है। लॉकडाउन नहीं मानने पर 200 रुपये का जुर्माना और साथ ही 1 महीने की सजा। लेकिन इसकी वजह से कानूनी व्यवस्था में दिक्कत आई, दंगे की स्थिति हुई दो सजा 6 महीने तक के लिए बढ़ जाएगी।

ऑर्डर में कहा गया है कि अगर आपके ऑर्डर न मानने से किसी की जान जाती है, खतरा पैदा होता है तो दोषी पाए जाने पर जेल होगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्रालय के ऑर्डर में कहा गया है कि अगर कोई कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अफवाह फैलाता है, फिर उसे एक साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। लोगों की सहायता के लिए दिए गए फंड में घोटाला करनेवालों के खिलाफ ऐक्शन की भी बात कही गई है। ऐसे में दो साल तक की सजा। सरकारी अफसर भी इसके दायरे में होंगे। सरकार की बताई गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कॉर्पोरेट पर भी जुर्माने की बात है।

भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 8 बजे देश को संबोधित किया और पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर इन 21 दिनों में नहीं संभले तो कई परिवार तबाह हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सबसे अहम हथियार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) को सख्त तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है।