यूपी / उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में बिकेंगी शराब, कल सुबह इतने बजह से खुलेंगी दुकानें

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इन रियायतों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। सोमवार 4 मई से उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री की जा सकेगी। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। इसके लिए यूपी सरकार ने समयसीमा भी निर्धारित की है। सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकेंगे। हालांकि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट के बार में फिलहाल शराब नहीं बेची जा सकेगी।
वहीं सोमवार से उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। 50% सीटों के साथ संचालन किया जाएगा। इनका संचालन जिले की सीमाओं में ही होगा। वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बैठा के चल सकती है।बता दे, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन फेज-2 का आज अंतिम दिन है। इसके साथ ही लॉकडाउन 3.0 में उत्तर प्रदेश सरकार रेड जोन में आने वाले 19 जिलों में कोई भी छूट नहीं दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको इसका स्पष्ट निर्देश दिया है। योगी ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के लॉकडाउन-3 को हर बार की तरह हर हाल में सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर जो गाइडलाइन दी हैं, उसके आधार पर रविवार को सरकार ने जिलों को अपना दिशा-निर्देश जारी किया।