सिनेमाघरों में सामान्य दर पर खाद्य सामग्री बेची जानी चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट

सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स में मनमाने दाम पर बेची जाने वाली खाद्य सामग्री, पानी की बोतल आदि अब नहीं बिकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सिनेमाघरों में सामान्य दर पर वस्तुएं बेची जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर एक नीति बनाएगी। न्यायमूर्ति एसएम केमकर और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ मुंबई निवासी जैनेंद्र बक्शी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

बक्सी ने मल्टीप्लेक्स थियेटर में बाहर से पानी या अन्य वस्तु ले जाने पर लगी रोक और थियेटर के अंदर मनमानी कीमत पर बेची जा रही वस्तुओं को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि मल्टीप्लेक्स में मनमानी जारी है, जबकि कानूनन इस तरह का कोई प्रावधान नही है। इस पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति केमकर ने कहा, ‘सिनेमाघरों के भीतर बिकने वाले खाने के सामान और पानी की बोतलों की कीमत वास्तव में बहुत ज्यादा होती है। हमने खुद ही यह अनुभव किया है। आपको (मल्टीप्लेक्सों को) इन्हें सामान्य कीमतों पर बेचना चाहिए।’

खंडपीठ ने कहा कि यदि थियेटर में बाहर से वस्तुएं लाने से रोका जाता है तो थियेटर में भी खाद्य सामग्री या पानी की बिक्री पर पूरी तरह से रोक हो।

सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता एवं मल्टीप्लेक्स मालिक संगठन (एमओए) के सुझावों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर नीति तैयार करेगी। एमओए सिनेमाघर मालिकों का राष्ट्रव्यापी संगठन है। पीठ इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को करेगी।