रायपुर में जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जानें किन नियमों का करना होगा पालन

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर (Raipur) जिले में गणेश उत्सव को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक गणेश उत्सव को लेकर अब 8 फीट की प्रतिमा पंडालों में स्थापित की जा सकेगी। वहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को बेचना या स्थापित करने पर रोक रहेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक पंडाल या मंडप में एक समय में 50 से ज्यादा लोग एक साथ इक्ठ्ठे नहीं होंगे।

जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार यदि घर के बाहर कैंपस में या सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापित करनी है तो इसके लिए सबसे पहले परमिशन लेनी होगी। कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक 3 दिन पहले यह अनुमति संबंधित नगर निगम के जोन ऑफिस से ली जाएगी। इसके लिए एफिडेविट और आवेदन देना होगा। गणेश उत्सव के लिए सिर्फ ऐसी जगहों पर ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वहां का यातायात प्रभावित ना हो।

इन नियमों का करना होगा पालन

- मूर्ति स्थापना का पंडाल 15 बाय 15 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं, पंडाल के सामने 500 वर्ग फीट की खुली जगह होना जरुरी है। साथ ही लोगों के बैठने के लिए कोई अलग से पंडाल नहीं बनेगा और ना ही कुर्सी लगाई जाएगी।

- मूर्ति स्थापित करने वाली आयोजन समिति को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इसमें भगवान के दर्शन करने आने वाले सभी लोगों के नाम-पते मोबाइल नंबर लिखने अनिवार्य होंगे।

- पंडाल में सैनिटाइजर थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश, क्यू मैनेजमेंट की कई सुविधाएं होनी चाहिए।

- कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी, यदि मूर्ति स्थापना के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो पूजा को वहीं रोकनी होगी।

- पंडाल के पास प्रशासन की अनुमति के बाद ही साउंड सिस्टम, डीजे बजाया जा सकेगा और मूर्ति को लाने या विसर्जन के लिए ले जाने के दौरान धुमाल, डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

- मूर्ति स्थापना या विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाने-पीने की चीजें नहीं बाटी जाएंगी। इस दौरान मूर्ति विसर्जन के लिए एक से ज्यादा वाहन की अनुमति नहीं होगी। वहीं, विसर्जन के लिए सिर्फ पिकअप, टाटा एस जैसे छोटे वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। विसर्जन के लिए सिर्फ 4 लोग ही जा सकेंगे यह 4 उसी गाड़ी में होंगे जिस गाड़ी में मूर्ति होगी।

- किसी भी अतिरिक्त साज-सज्जा झांकी की अनुमति नहीं होगी। साथ ही दिन ढलने के बाद अगली सुबह तक मूर्ति विसर्जन पर रोक रहेगी। विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा तय रूट का ही इस्तेमाल करना होगा।

- शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से मूर्ति विसर्जन के वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।