नई नवेली स्कूटी का कटा 1 लाख का चालान

1 सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बाद देश भर से चालान कटने के नए-नए किस्से सामने आ रहे है। ताजा किस्सा ओडिशा के भुवनेश्वर से सामने आया है जहां ट्रैफिक पुलिस ने शोरूम से आई बिना नंबर प्लेट की स्कूटी का 1 लाख का चालान काट दिया। हालांकि एक लाख का यह जुर्माना डीलर पर लगाया गया। होंडा एक्टिवा की इस स्कूटी को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को कविता पांडा के नाम पर खरीदा गया था। जुर्माने के बाद कविता ने आरोप लगाया कि शोरूम ने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया था।

दरअसल, पिछले 12 सितंबर को कटक में एक चेक पोस्ट पर सड़क परिवहन अधिकारियों द्वारा एक स्कूटी चला रहे अरुण पांडा को रोका गया। इसके बाद स्कूटी पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने के कारण RTO ने एक लाख का जुर्माना लगा दिया। अधिकारियों ने चालान मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए काटा। इसके बाद RTO ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरका ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को भी कहा कि उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट के स्कूटर कैसे डिलीवर कर दिया।

कटक के RTO दिप्ती रंजन पात्रो ने बताया कि पुराने मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत और नए अधिनियम के तहत डीलर द्वारा खरीदार को कोई भी वाहन देने से पहले पंजीकरण संख्या, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र देना होगा।

हाल ही में दिल्ली की एक स्कूटी का 33 हजार रुपये का चालान काटा गया है। स्कूटी मालिक ने कोर्ट में चालान जमा कर दिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार चालक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था और खतरनाक ढंग से वाहन चला रहा था। बहुत ही मुश्किल से उसे काबू किया गया। चालक के पास स्कूटी के न तो कोई कागजात थे न ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। पुलिसकर्मियों ने उसकी स्कूटी को जब्त कर लिया था।