काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने अक्टूबर 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में हैं। उनकी जमानत पर फैसला आज होने वाला है। जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है। जेल प्रशासन का कहना है, उनकी सुरक्षा का पूरा खयाल रखा जा रहा है। जेल प्रशासन ने कहा कि फिल्म अभिनेता ने अलग से कोई मांग नहीं की है। पीटीआई की खबर के अनुसार जेल में उन्हें दाल रोटी दी गई, जिसे उन्होंने नहीं खाया।
सलमान के वकील ने कहा कि दोषसिद्धि को निलंबित करने और जमानत के लिए सत्र अदालत में याचिका दायर की गई है। जमानत याचिका पर शुक्रवार सुबह सुनवाई होने की उम्मीद है। सलमान के वकील आनंद देसाई ने मुंबई में कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन यह चौंकाने वाला है क्योंकि अभिनेता को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में माननीय अदालत ने सभी पांच सह-आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सलमान के सहयोगियों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को 'संदेह का लाभ' देते हुए बरी कर दिया।
सलमान को अदालत ने वन्य जीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया। इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है। काला हिरण एक विलुप्तप्राय जीव है और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में शामिल है। सलमान को 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार करने के लिए सजा दी गई है। यह घटना 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान की है। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि घटना की रात सभी आरोपी एक जिप्सी में सवार थे जबकि सलमान गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने काले हिरणों का एक झुंड देखा और उनमें से दो को मार डाला। फैसला सुनाए जाते वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में थे।