अगर बना रहे है जम्मू-कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान, तो करे थोड़ा और इंतजार

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35ए (Article 35A) हटने के बाद से यहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विज्ञापन आने लगे हैं। लेकिन अगर आप जम्मू-कश्मीर में घर, दुकान या फिर कोई जमीन खरीदना चाहते है तो आपको थोडा इंतजार करना चाहिए। प्रॉपर्टी सलाहकारों के मुताबिक घाटी में हालात सामान्य होने में अभी भी वक्त लगेगा। वहीं जम्मू और लद्दाख में भी रेरा जैसा स्पष्ट कानून न होने की वजह से लोगों को धोखा होने पर किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाएगी। दरहसल, पूरे देश की तरह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सरकार को रियल इस्टेट बाजार को सही ढंग से खड़ा करने के लिए सबसे पहले रेरा कानून को लागू करना होगा। 370 की वजह से यहां पर रेरा कानून लागू नहीं था। रेरा कानून को पास करने का अधिकार विधानसभा के पास है। जैसे ही नई विधानसभा का गठन होगा, उसके बाद सरकार राज्य में रेरा कानून को लागू करने और रेरा प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

अगर कोई व्यक्ति कश्मीर में रेरा कानून लागू होने का इंतजार नहीं करना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले कानूनी सलाह अवश्य ले लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ें। राज्य में फिलहाल श्रीनगर और जम्मू को छोड़कर के अन्य टियर टू और थ्री शहर निवेश का बढ़िया विकल्प बनेंगे। अभी राज्य के कई ऐसे जिले हैं, जहां पर प्रॉपर्टी की कीमत काफी कम है। मसलन सोपोर और बारामूला जैसे जिलों में प्रॉपर्टी का रेट 2200 रुपये से 3200 रुपये प्रति वर्ग फीट की शुरुआती कीमत पर है।