नई आबकारी नीति के तहत जिले की 173 शराब की दुकानों के लिए 12 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन के साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं आवेदन शुल्क जमा किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 चरणों में दुकानों की ई-बोली के माध्यम आवंटन किया जाएगा। दुकान आंवटन की यह प्रक्रिया 22 से 27 फरवरी तक होगी। खास बात यह है कि अबकी बार शराब की सभी दुकानें कंपोजिट होंगी। यानी प्रत्येक दुकान पर देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री होगी।
जिला आबकारी अधिकारी शिवसिंह ने बताया कि शराब की दुकान के रजिस्ट्रेशन एवं आवंटन की प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिए आबकारी कार्यालय में हैल्प डेस्क भी बनाई गई है। जहां आबकारी निरीक्षक बालकृष्ण शर्मा और सहायक प्रोग्रामर पीयूष कुलश्रेष्ठ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोई भी एक व्यक्ति जिले में अपने नाम से दो और प्रदेश में मात्र 5 दुकान ही ले सकेगा। दुकान के लिए आवेदन की प्रक्रिया भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के तहत होगी।शराब की दुकान लेने के इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय में हेल्प डेस्क पर दुकान के रजिस्ट्रेशन और आवंटन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर सिस्टम एनालिस्ट कमलकिशोर शर्मा ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रोग्रामर और प्रभारियों के साथ मीटिंग की। उसके बाद ई-मित्र संचालकों की मीटिंग ली और आबकारी विभाग की वेबसाइट पर शराब की दुकान के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई।