विजयनगरम। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि एक निजी वित्त फर्म के ऋण वसूली एजेंटों ने उनके नाबालिग बेटे का अपहरण कर लिया, क्योंकि माता-पिता ने भुगतान नहीं किया था।
उन्होंने दावा किया कि एजेंटों ने लड़के को अरिगिपलेम इलाके में अपने कार्यालय में बंधक बना लिया और उसकी माँ राजेश्वरी से 60,000 रुपये का ऋण चुकाने की मांग की।
लड़के की माँ के अनुसार, एजेंटों ने पहले उन पर हमला किया और फिर उनके बेटे का अपहरण कर लिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था।
रामकृष्ण और शिवा नाम के रिकवरी एजेंट ने दावा किया कि वे लड़के को उसके पिता का पता लगाने के लिए अपने कार्यालय में लाए थे।
हालांकि, फर्म के प्रबंधक रामाराव ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि रिकवरी एजेंट कंपनी से जुड़े नहीं थे।
सब इंस्पेक्टर राजेश के अनुसार, परिवार की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस) के तहत अपहरण (धारा 137-2) और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने (धारा 79-5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।