जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तरप्रदेश सरकार के विवादित आदेश के बाद, एक आदेश जारी कर नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों को यह आदेश दिया गया है कि वह अपनी दुकान के बाहर इस बात का जिक्र जरूर करें कि आपकी दुकान पर बेचा जा रहा मीट हलाल वाला है या झटका वाला है।
जयपुर शहर में अब मीट बेचने वालों के लिए एक नया नियम लाया गया है। इसके तहत अब मीट की दुकान के बाहर झटका या हलाल लिखना 'अनिवार्य' कर दिया गया है। नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। कार्यकारिणी की समिति की चौथी बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आवासीय क्षेत्रों में मीट की दुकानें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। मीट की दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण भी कमर्शियल पट्टा होने पर ही दिया जाएगा। बता दें कि एक तरफ यूपी में योगी सरकार के द्वारा दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला गर्म है, वहीं जयपुर में अब हलाल और झटका को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
दुकानों के बाहर लिखना होगा हलाल या झटका
इस फैसले के बाद जयपुर में मीट के दुकानदारों को यह लिखकर बताना होगा कि उनके यहां हलाल मीट मिलता है या झटका मीट मिलता है। गौरतलब है कि लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं कि दुकान का लाइसेंस किसी और काम के लिए लिया जाता था और उसमें काम कुछ और ही होता था। ऐसे में इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अब दुकान के बाहर हलाल या झटका मीट के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के बाद अब मीट दुकानदारों को कमर्शियल लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया है। बिना कमर्शियल लाइसेंस के दुकान नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा आवासीय स्थानों पर मीट की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, दुकानों के लिए अलग से जगह निर्धारित की जाएंगी। लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य
इसके अलावा अब माना जा रहा है कि इस मामले में सर्वे किया जाएगा। कौन सी दुकान कहां पर है और दुकानों पर किस तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही नियमों को लागू करने के लिए नगर निगम की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बहुत जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सभी को कहा गया है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो लाइसेंस दिखाएं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लोग जल्द से जल्द कमर्शियल लाइसेंस लें। बिना कमर्शियल लाइसेंस के अब मीट नहीं बेंच पाएंगे।