छत्तीसगढ़ : भाजपा द्वारा विरोध के बीच विधानसभा में पारित हुआ मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण विधेयक

बीते दिन गुरुवार को भाजपा के कड़े विरोध के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया। भाजपा विधायकों ने इस विधेयक को काला कानून करार दिया है। इस विधेयक के अनुसार राज्य की सरकार राज्य के दुर्ग जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर सकेगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य कॉलेज निदेशकों को कर्ज से राहत देना है। विपक्ष के विधायकों ने इसे वापस लेने की मांग भी उठाई।

पिछले कुछ दिनों में इस बिल को लेकर विवाद तब खड़ा हो गया था जब एक अखबार ने खबर दी कि कॉलेज के अधिग्रहण के सरकार के कदम ने हितों के टकराव के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि आर्थिक रूप से संकट से जूझ रहे संस्थान की प्रबंधन टीम में एक परिवार के सदस्य शामिल हैं। भाजपा ने पहले आरोप लगाया था कि अधिग्रहण का उद्देश्य संस्थान से जुड़े लोगों का पक्ष लेना है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने बुधवार को छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 पेश किया, जिसके बाद बृहस्पतिवार को इस पर चर्चा भी हुई थी। चर्चा के दौरान टीएस सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की योजना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नौ लोकसभा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हैं जबकि शेष दो में जल्द ही यह सुविधा होगी।