आरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, पेड़ों की कटाई पर लगी रोक

आरे कॉलोनी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दिया है। SC का आदेश है कि पेड़ों की कटाई को तुरंत रोका जाए और आगे कोई भी पेड़ ना काटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरी है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले को चेक करेंगे और आगे अपनी बात कहेंगे। अदालत ने कहा है कि अगर ये गलत है तो गलत है, चाहे एक प्रतिशत ही क्यों ना हो। अदालत ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा है और मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट इस दौरान आरे कॉलोनी के संवेदनशील क्षेत्र होने पर फैसला करेगा। अब इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।

दरअसल, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काटे जा रहे आरे कालोनी में पेड़ों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिसकी सुनवाई आज सुबह 10 बजे शुरू होनी थी। छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे में पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ रविवार को याचिका दायर की थी। यह याचिका लॉ स्टूडेंट रिशव के जरिए दायर की गई है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक नोटिस में कहा गया है कि 6 अक्टूबर, 2019 को पत्र के आधार पर कल यानी 7 अक्टूबर, 2019 को सुबह 10 बजे एक विशेष पीठ का गठन किया गया है। बता दे, पिछले एक हफ्ते से इस मामले पर मुंबई की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से 2,646 पेड़ों को काटने की इजाजत मिली थी।