अलवर : 75 वर्षीय गार्ड को पोक्सो अधिनियम के तहत मिली बालिका से छेड़छाड़ की सजा

विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलका शर्मा ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में टहला थाना क्षेत्र निवासी 75 वर्षीय रामसिंह को 3 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि मामले में पीड़ित बालिका ने बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह आवासीय स्कूल में पढ़ रही थी। वहां पढ़ाई के दौरान स्कूल में गार्ड का काम करने वाला वृद्ध व्यक्ति उसे परेशान करता है। मामले में बाल कल्याण समिति की ओर से एसपी को शिकायत भेजी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।