मध्य प्रदेश की शराब फैक्ट्री से बचाए गए 39 बच्चे लापता

भोपाल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने शनिवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में एक शराब फैक्ट्री पर छापा मारा और 39 बाल मजदूरों को बचाया। हालांकि, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बचाए गए बच्चे बाद में फैक्ट्री से गायब हो गए। बाल मजदूरों को बचाने के बाद एनसीपीसीआर की टीम ने पाया कि बच्चों के हाथों पर जलने के निशान थे। ऐसे निशान रसायनों के संपर्क में आने से होते हैं।

एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो को सूचना मिली थी कि शराब फैक्ट्री में बच्चों को काम पर लगाया गया है, जिसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने सेहतगंज स्थित सोम फैक्ट्री पर छापा मारा और बच्चों को मुक्त कराकर प्रशासन को सौंप दिया।

कानूनगो ने बताया कि बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से शिकायत मिली थी कि फैक्ट्री में बच्चों से करीब 15-16 घंटे काम कराया जाता है।

घटना के सुर्खियों में आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा, रायसेन जिले में एक फैक्ट्री पर छापे के दौरान बाल श्रम का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह मामला बेहद गंभीर है। इस संबंध में श्रम, आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई है और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, रविवार को मामला तब और बिगड़ गया जब प्रियांक कानूनगो ने आरोप लगाया कि बचाए गए बाल मजदूर हिरासत से गायब हो गए हैं।

उन्होंने एक्स से कहा, कल दोपहर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में छापेमारी के दौरान हमें सोम डिस्टिलरी में शराब निर्माण कार्य में लगे 39 लड़के और किशोर मिले, जो देर शाम फैक्ट्री से गायब हो गए थे।

उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार, बचाए गए बच्चों को उनके बयान दर्ज करने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के समक्ष पेश किया जाता है। उसके बाद, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की तीन सदस्यीय पीठ ने उनके पुनर्वास के लिए एक आदेश पारित किया।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, दोपहर 1:30 बजे, हमें बताया गया कि संबंधित अधिकारियों को वहां भेजा जा रहा है। एसडीएम 5 घंटे बाद पहुंचे, जबकि एडीएम (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) 7 घंटे बाद पहुंचे। अपराधियों ने अंधेरे का फायदा उठाया और 40 बच्चों को कहीं ले गए। हमें नहीं पता कि बच्चों का अपहरण किया गया है, या बहलाया गया है। एफआईआर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। बच्चों को दिए जाने वाले 5-10 लाख रुपये के विभिन्न प्रकार के मुआवजे अब नहीं दिए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा, जिस तरह से सीएम ने आधी रात को एक अधिकारी को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई की, उससे एक बड़ा संदेश गया है। नतीजतन, अन्य अधिकारी अब गायब बच्चों की तलाश कर रहे हैं।