इन 2 कामों के लिए आपके पास बचे है सिर्फ 7 दिन, निपटा लें वरना रद्द हो जाएगा PAN-ATM कार्ड!

नया साल (New Year 2020) शुरू होने में अब बस सिर्फ 7 दिन बचे है। नई शुरुआत के साथ अगले साल को लेकर अगर आपने कुछ खास प्लानिंग की है। लेकिन इससे पहले इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक कुछ जरूरी काम निपटा लेने होंगे। इनमें से एक जरूरी काम पैन और एटीएम कार्ड से जुड़ा है।

पहला काम

अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो और आपके पास मैग्नेटिक स्‍ट्रिप वाले पुराने एटीएम कार्ड है तो 31 दिसंबर से पहले सुरक्षित ईएमवी चिप कार्ड में बदलवा ले वरना आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। बता दें कि एसबीआई ने ग्राहकों को बताया है कि कार्ड रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और यह ऑनलाइन या आपके होम ब्रांच में उपलब्ध है। इसके अलावा ब्रांच और नेट बैंकिंग के जरिए भी आप नए एटीएम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दूसरा काम

अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 दिसंबर तक हर हाल में करा ले। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को 'अमान्य' घोषित कर सकता है। पैन और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling।gov।in पर जाना होगा। यहां आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा। इस लिंक पर क्‍लिक करना होगा। इसके बाद बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर कर दीजिए। इसके बाद लिंक आधार करना होगा। इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

इसके साथ ही आप 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्‍टेटस की जानकारी ले सकते हैं। अगर उदाहरण से समझें तो- UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर एसएमएस करना होगा।

आपको बता दे, कई बार आधार और पैन लिंक कराने की डेडलाइन को सीबीडीटी ने बढ़ाया है लेकिन इस बार उम्‍मीद कम है। इसलिए अभी आपके पास 7 दिन है इसको लिंक जरुर करा ले।