ओमिक्रॉन के डर से मुंबई में लगाए गए कड़े प्रतिबंध, पूरे शहर में 31 दिसंबर तक लगा दी गई है धारा 144

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मामलों की बुधवार को पुष्टि हुई है। इनमें से 2 मरीज ओसमानाबाद और 1-1 मुंबई और बुलढाना के हैं। राज्य में अब तक 32 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में बचे हुए साल यानी 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते।

नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को फील्ड यानी सड़कों पर उतारा जा रहा है। बिना मास्क के घूमने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी कार्यक्रम में केवल 50 फीसदी लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसमें भी वे ही लोग शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में भी पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके लोग ही होने चाहिए। ऐसे स्थानों पर सभी आने वालों और ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी।

महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी लोगों को या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने चाहिए या उनके पास 72 घंटे में की गई आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए।

238 नए मरीज आए सामने

मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस के 238 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,65,934 हो गई है। हालांकि, कल कोरोनावायरस से किसी की मौत दर्ज नहीं की गई है। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 16,360 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वैरिएंट के 32 मामले सामने आए हैं, इससे मुंबई महानगर क्षेत्र भी शामिल है।

अन्य राज्यों ने भी जारी की गाइडलाइंस

आपको बता दे, देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद राज्यों ने नई गाइडलाइंस जारी की है। साल के अंत में त्यौहारों को देखते हुए दिल्ली, बिहार, केरल, यूपी में ओमिक्रॉन संक्रमण के चलते नई गाइडलाइन जारी की गई है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सामाजिक और सांस्कृतिक जमावाड़ों पर रोक समेत कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों की मियाद 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक बुधवार को बढ़ा दी।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार सरकार ने सभी सिनेमा हॉल और जिम 50% उपस्थिति के साथ ही खोलने का निर्देश दिया है। सार्वजनिक परिवहन में किसी भी हालत में खड़ा होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक और निजी वाहनों में हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा, नहीं पहने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

केरल सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक त्योहारों और कार्यक्रमों में उपस्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतम 300 लोगों को खुले स्थानों में और अधिकतम 150 लोगों को कमरे और हॉल जैसे बंद स्थानों में अनुमति दी जाएगी। शादियों और अंत्येष्टि के लिए खुले स्थानों में 200 और बंद स्थानों के लिए 100 लोगों को अनुमति का आदेश जारी रहेगा।