बांसवाड़ा : शौच करने गई नाबालिग से युवक ने की थी ज्यादती, मिली 14 साल की कठाेर कैद

नाबालिग से ज्यादती के दाेषी काे विशेष काेर्ट ने गुरुवार काे 14 साल की कठाैर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 14 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया। पीड़िता ने 27 नवंबर, 2018 काे एसपी के समक्ष परिवाद पेश किया था। जिसमें बताया था कि घटना उस दिन से 6 से 7 महीने पहले की है। वह घर के पास खेत में शौच करने गई थी। जहां पर अाराेपी प्रभू पहले से हेरा रखकर आया और प्रार्थिया काे जबरन उठाकर पास के नाले में ले गया। जहां उसके साथ ज्यादती की। इसके बाद पीड़िता काे धमकी दी गई कि अगर वह घटना के बारे में किसी काे बताएगी ताे उसे मार दिया जाएगा।

इससे पीड़िता डर गई। उस घटना से उसका गर्भ ठहर गया। कुछ महीनाें बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता काे घटना के बारे में बताया। जिस पर पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पहुंची और घटना काे लेकर रिपाेर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की और बाद में प्रभु के खिलाफ चालान पेश किया। विशिष्ट लाेक अभियाेजक शाैकत हुसैन ने बताया कि काेर्ट ने पत्रावलियाें के अवलाेकन और साक्ष्यों के आधार पर प्रभु काे दाेषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 और लैंगिक अपराधाें से बालकाें के संरक्षण अधिनियम, 2012 की दाे अलग-अलग धाराओं में दाेषी करार देते हुए 14 साल का कठाैर कारावास और 14 हजार रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया। काेर्ट ने मामले में आईपीसी की धारा 357ए के तहत पीड़ित पक्ष के लिए प्रतिकर के लिए सिफारिश भी की। जिसकी मात्रा विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तय की जाएगी।