हैदराबाद के माधापुर इलाके में एक सड़क हादसे में 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना 16 अगस्त 2026 को इनऑर्बिट मॉल के सामने हुई, जहां महिला सड़क पार कर रही थी। पुलिस के अनुसार, एक एस्टन मार्टिन कार की चपेट में आने के बाद महिला को गंभीर चोटें आईं। इस मामले में कार चला रहे 21 वर्षीय लिंगमनेनी संजुश पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है।
मृतका की पहचान भारती मुखी के रूप में हुई है। वह इनऑर्बिट मॉल स्थित लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स कर्मचारी के तौर पर काम करती थीं। हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सहकर्मी के साथ खाना लेने गई थीं भारतीएफआईआर में दर्ज जानकारी के मुताबिक, 16 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे भारती मुखी अपनी सहकर्मी पूजा अशोक के साथ खाना लेने के लिए ITC कोहिनूर के पास गई थीं। इसके बाद दोनों इनऑर्बिट मॉल की ओर लौट रही थीं।
मॉल के सामने सड़क पार करने के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर TG-09-G-0666 वाली कार वहां पहुंची। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कार तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी और उसने भारती को टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद भारती के सिर में गंभीर चोट लगी और काफी खून बहने लगा। उन्हें तत्काल जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सांसद के बेटे की हुई पहचानपुलिस की जांच में कार चला रहे व्यक्ति की पहचान लिंगमनेनी संजुश के रूप में हुई है। एफआईआर के अनुसार, उनकी उम्र 21 वर्ष है और वह बिजनेस से जुड़े हैं। वह माधापुर के हाईटेक सिटी इलाके के निवासी बताए गए हैं।
संजुश के पिता लिंगमनेनी रमेश राज्यसभा सदस्य और कारोबारी हैं। संदर्भ सामग्री के अनुसार, वह आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की जन सेना पार्टी से जुड़े हैं।
माधापुर के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) सीएच श्रीधर ने बताया कि आरोपी को नोटिस भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि संबंधित अपराध जमानती है और इसमें अधिकतम सजा सात साल से कम है।
ड्रंक एंड ड्राइव और ड्रग टेस्ट कराया गयापुलिस ने जांच के दौरान दुर्घटना के समय वाहन चला रहे संजुश का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट और ड्रग टेस्ट कराया। इसके अलावा उनके खून के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है।
हादसे में इस्तेमाल हुई कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस फिलहाल दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमॉर्टम (PME) रिपोर्ट हासिल करने की प्रक्रिया भी जारी है।
BNS की धारा 106(1) के तहत मामला दर्जभारती मुखी की मौत के संबंध में माधापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 106(1) के तहत क्राइम नंबर 1238/2026 दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। हादसे की परिस्थितियों, वाहन चालक की भूमिका और मेडिकल तथा फोरेंसिक रिपोर्ट समेत संबंधित साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।