Budget 2026: इनकम टैक्स स्लैब जस का तस, लेकिन सैलरीड क्लास को मिली बड़ी राहत और नियमों में बदलाव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी पुराने और नए टैक्स स्लैब और दरें जस की तस बनी रहेंगी। हालांकि, सरकार ने सैलरी पाने वालों और आम करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, अनुपालन को आसान बनाना और करदाताओं की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करना है।

सैलरीड क्लास और आम आदमी के लिए राहत

मोटर एक्सीडेंट मुआवजे पर छूट

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए ब्याज पर अब पूरी तरह से आयकर मुक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा, इस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा, जिससे लाभ सीधे प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचेगा।

विदेश यात्रा और LRS पर टीसीएस में कमी

सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव रखा है, वह भी बिना किसी न्यूनतम राशि की शर्त के। इसके साथ ही, शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भी TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का ऐलान किया गया।

मैनपावर सर्विसेज पर स्पष्ट टीडीएस नियम

मैनपावर सप्लाई सेवाओं के भुगतान पर अब स्पष्ट रूप से 1% या 2% की टीडीएस दर लागू होगी। इससे भ्रम की स्थिति दूर होगी और कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान आसान तरीके से किया जा सकेगा।

छोटे करदाताओं के लिए आसान प्रक्रियाएं

ऑटोमेटेड टीडीएस प्रमाणपत्र

छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के तहत कम या शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र हासिल करना आसान होगा। इसके लिए अब assessing officer के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Form 15G / 15H प्रक्रिया सरल

एक से अधिक कंपनियों में निवेश करने वाले करदाताओं के लिए डिपॉजिटरी को अधिकार दिया गया है कि वह Form 15G या Form 15H सीधे निवेशक से स्वीकार कर संबंधित कंपनियों तक पहुंचा सके।

रिटर्न संशोधन और फाइलिंग की नई समयसीमा

सरकार ने आयकर रिटर्न संशोधन की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए मामूली शुल्क लागू होगा।

रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है:

ITR-1 और ITR-2 के लिए 31 जुलाई

गैर-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट के लिए 31 अगस्त

NRI और विदेशी संपत्ति से जुड़े बदलाव

NRI से प्रॉपर्टी खरीद पर आसान टीडीएस प्रक्रिया

अब NRI से अचल संपत्ति खरीदने पर खरीदार को TAN लेने की आवश्यकता नहीं होगी। टीडीएस जमा PAN आधारित चालान के जरिए किया जा सकेगा।

विदेशी संपत्ति खुलासे की विशेष योजना


सरकार ने छात्रों, युवा पेशेवरों, टेक कर्मचारियों और ट्रांसफर किए गए NRI के लिए छह महीने की विशेष विदेशी संपत्ति खुलासा योजना की घोषणा की है। इसके तहत सीमित आय या संपत्ति का खुलासा आसान तरीके से किया जा सकेगा, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी।