सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की इजाजत दे दी। इससे पहले, समय रैना के यूट्यूब शो पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर विवाद के बाद कोर्ट ने उन्हें पॉडकास्ट प्रसारित करने से रोक दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इलाहाबादिया को राहत देते हुए अपने कार्यक्रमों में शालीनता बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है।
अदालत में यूट्यूबर की याचिकायह टिप्पणी इलाहाबादिया की उस याचिका के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉडकास्टिंग उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। विवाद यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर की गई उनकी अभद्र टिप्पणी से खड़ा हुआ, जिसके चलते उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुईं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस और मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने पेशीसोमवार को रणवीर इलाहाबादिया और यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए। पुलिस ने उनके और अन्य के खिलाफ अश्लीलता से जुड़े मामले दर्ज किए हैं।
इलाहाबादिया की स्वीकारोक्ति
एक अधिकारी ने बताया कि इलाहाबादिया ने अपने बयान में माना कि शो के दौरान की गई टिप्पणी उनकी गलती थी और इसी वजह से उनकी आलोचना हो रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शो में उन्होंने कुछ अनुचित शब्दों का उपयोग किया था। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह शो में अपने दोस्त समय रैना के कहने पर गए थे और इसके लिए उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया था।