फिल्म से अयोध्या विवाद की मध्यस्थता प्रभावित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ के रिलीज होने से बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद के निपटारे के लिए जारी मध्यस्थता पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने यह कहते हुए फिल्म रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दाखिल याचिका पर अविलंब सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म से सांप्रदायिक भावना भडक़ सकती है और फैजाबाद में चल रही मध्यस्थता प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने कहा कि मामले के पक्षकार अगर विवाद का समाधान चाहते हैं तो उनके रास्ते में कोई फिल्म अड़चन नहीं बन सकती है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील लिली थॉमस से पूछा, ‘क्या आपको लगता है कि अगर पक्षकार विवाद का निपटारा चाहते हैं तो फिल्म मध्यस्थता के नतीजे को प्रभावित कर सकती है।’ थॉमस याचिकाकर्ता प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन टूसी की ओर से पेश हुए थे। याचिकाकर्ता अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज होने का दावा करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फिल्म पर रोक लगाने से मना कर देने पर याचिकाकर्ता शीर्ष अदालत पहुंचे थे।