प्रिया प्रकाश के खिलाफ एक और मामला दर्ज, आंख मटकाने को बताया 'खुदा की तौहीन'

रातोंरात इन्टरनेट सेंसेशन बनी प्रिया प्रकाश वॉरियर एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। हैदराबाद के दो पार्टियों ने 'खुदा की तौहीन' का आरोप लगाया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 'आंखें मटकाना' और 'आंख मारना' इस्लाम के खिलाफ है।

शिकायत कर्ताओं का कहना है कि इस तरह की चीजें इस्लाम धर्म के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने उच्च न्यायालय से अपील की है वह इस केस की सुनवाई प्रिया प्रकाश की याचिका से पहले करें। इसके पहले भी एक समुदाय विशेष के लोग प्रिया के खिलाफ मामला दर्ज करवा चुके हैं। सुमदाय के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फिल्म ‘ओरू अदार लव’ के एक गाने ‘मणिका मालाराया पूवी’ से उनकी धार्मिक भावना आहत हुईं हैं। जिसके बाद प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रिया ने कोर्ट में अपील की थी कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने सभी मामलो को लंबित रखते हुए अगली सुनवाई तक मामला टाल दिया।

बता दे, केरल की रहने वाली मलयालम फिल्म एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसमें वह कजरारी आंखों से अपने बॉयफ्रेंड को आंख मारती दिखी थीं। ये वीडियो आने के बाद प्रिया प्रकाश रातोंरात नेशनल क्रश बन गई थीं। इसके बाद प्रिया प्रकाश के दो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुए थे। इनमें से एक वीडियो में वह क्लास रूम में अपने बॉयफ्रेंड को आंख और हाथ से निशाना बनाती दिखती हैं, जबकि दूसरा वीडियो होली पर जारी किया गया था।

प्रिया प्रकाश के खिलाफ इससे पहले भी केस दर्ज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस नई पिटीशन में ‘मनिक्य मलाराया पूवी (Manikya Malaraya Poovi)’ गाने को फिल्म से हटाने की मांग की गई है।

इस गाने के खिलाफ फरवरी में भी महाराष्ट्र के एक स्थानीय संगठन ने मुस्लिमों की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया था। फिल्‍म के निर्देशक ओमर लुलु के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी।