गुजरात कोर्ट ने 'महाराज' को दी क्लीन चिट, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई जुनैद खान की फिल्म

गुजरात उच्च न्यायालय ने आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म ‘महाराज’ की रिलीज पर लगी अस्थायी रोक हटा ली है। यह फिल्म फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1862 के महाराज मानहानि मामले से जुड़ी घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।

न्यायमूर्ति संगीता के. विसेन, जिन्होंने पहले 13 जून को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी, ने फिल्म देखने के बाद नेटफ्लिक्स को इसे स्ट्रीम करने की अनुमति दे दी। ‘महाराज’ में आमिर खान के बेटे जुनैद के साथ जयदीप अहलावत और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं।

जुनैद खान की डेब्यू फिल्म 'महाराज' को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद फिल्म की रिलीज को लेकर नई अपडेट सामने आई है। 'महाराज' के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म से गुजरात उच्च न्यायालय ने रिलीज पर लगी रोक हटा दी है। पहले यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद द्वारा आपत्ति के बाद इसे टाल दिया गया। वहीं आज, 21 जून को पता चला है कि दर्शक नेटफ्लिक्स पर 'महाराज' को स्ट्रीम कर सकते हैं और क्लीन चिट मिली है।

अदालत ने कहा, यह अदालत प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि फिल्म महाराज उन घटनाओं पर आधारित है, जिनके कारण मानहानि का मामला दायर किया गया और इसका उद्देश्य पुष्टिमार्गी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिल्म को संबंधित दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद विशेषज्ञ निकाय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया था। 13 जून को दी गई अंतरिम राहत रद्द कर दी गई है।

मूल रूप से 14 जून को रिलीज़ होने वाली 'महाराज' को तब रोक दिया गया जब उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स को इसे स्ट्रीम करने से रोक दिया। यह निर्णय तब आया जब व्यापारियों के एक समूह ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि फिल्म में वैष्णव समुदाय की धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुँचाने की क्षमता है।

भगवान कृष्ण के भक्तों और वल्लभाचार्य के अनुयायियों की ओर से दायर याचिका पर रोक का आदेश जारी किया गया, जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह फिल्म, जो जाहिर तौर पर 1862 के महाराज मानहानि मामले पर आधारित है, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने और संप्रदाय और हिंदू धर्म के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़काने की संभावना है।

जुनैद खान की 'महाराज' स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय ने 'महाराज' फिल्म पर लगी रोक के आदेश को हटा दिया है। जुनैद खान और जयदीप अहलावत की पीरियड ड्रामा अब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। YRF ने अदालत को फिल्म के लिंक और पासवर्ड दिए थे ताकि यह देखा जा सके कि यह किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है या नहीं। इसके बाद, न्यायमूर्ति संगीता के विशेन, जिन्होंने 13 जून को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी। उन्होंने फिल्म देखने के बाद शुक्रवार, 21 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को फिल्म स्ट्रीम करने की अनुमति देने का फैसला किया।

अदालत ने कहा,'यह अदालत फिल्म देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 'महाराज' फिल्म उन घटनाओं पर आधारित है, जिसके कारण मानहानि का मामला दायर किया गया था और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय को आहत करना नहीं है और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।' बता दें कि भगवान कृष्ण और वल्लभचार्य के भक्तों ने 'महाराज' फिल्म पर पेटीशन फाइल की है। पेटीशन में लिखा गया है कि ये फिल्म 1862 के लाइबल महाराज केस पर आधारित है जो पब्लिक ऑर्डर पर खराब असर डालती है।

जुनैद के अलावा, फिल्म में जयदीप अहलावत और शालिनी पांडे भी हैं, जिसमें शर्वरी वाघ अतिथि भूमिका में हैं। ‘महाराज’ का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया है और इसे वाईआरएफ एंटरटेनमेंट के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने वित्तपोषित किया है।