दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को एक गंभीर रेप केस में आरोपी टीवी एक्टर आशीष कपूर को जमानत दे दी। आशीष कपूर को महाराष्ट्र के पुणे से 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 सितंबर को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
जमानत की शर्तें और कोर्ट का फैसलाअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) भूपिंदर सिंह ने 10 सितंबर को आशीष कपूर को एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड और उतनी ही राशि के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दी। जमानत देने के दौरान कोर्ट ने वकीलों की दलीलों, मामले से जुड़े रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज पर गौर किया। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि जांच के लिए आरोपी की उपस्थिति अब अनिवार्य नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने आरोपी की पांच दिन की कस्टडी मांगी थी, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केवल चार दिन मंजूर किए। इसके बावजूद पुलिस ने तीन दिन के भीतर ही आरोपी को संबंधित पक्षों के सामने पेश कर दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा मांगी गई कस्टडी रिमांड की वजहें ऐसे नहीं थे कि आरोपी, जो समाज में स्थापित है और जिसका स्थायी निवास तथा व्यवसाय है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा।
जांच में खामियों की ओर इशाराकोर्ट ने जांच में सामने आई खामियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। कोर्ट ने कहा, पुलिस कस्टडी रिमांड पर होने के बावजूद मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। कोई तलाशी भी नहीं ली गई। रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया।
वकीलों की दलीलें और आरोपों पर विवादआशीष कपूर के वकीलों दीपक शर्मा, रवीश डेढ़ा, राजन ओबेरॉय और सोमेश ओबेरॉय ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और पैसे ऐंठने के इरादे से लगाए गए हैं। वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता पार्टी में नशे की हालत में थी और उसे पार्टी में अन्य मेहमानों और बार टेंडरों के साथ देखे जाने की भी सूचना है।
वकील ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज कराने की आदत है। इसी साल जनकपुरी थाने में उसने अपने मकान मालिक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी।
सह-आरोपी की जमानत और पुलिस हिरासत पर विरोधआशीष कपूर की ओर से यह भी दलील दी गई कि कथित सह-आरोपी कपिल गुप्ता को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। कपिल गुप्ता एक एयरलाइन पायलट हैं और रितु गुप्ता एक व्यवसायी महिला हैं। इसलिए आशीष कपूर की हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं थी।
इस जमानत के बाद आशीष कपूर अब तीस हजारी कोर्ट की शर्तों के अनुसार जमानत पर रिहा हो गए हैं, जबकि मामले की जांच और आगे की कार्रवाई अभी भी जारी है।