बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को कंगना रनौत निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' को तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया और निकाय से 18 सितंबर तक किसी भी आपत्ति या अभ्यावेदन पर फैसला करने को कहा।
दो जजों की बेंच फिल्म इमरजेंसी के सह-निर्माता ज़ी स्टूडियो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित 'इमरजेंसी' रनौत द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित है। यह फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन सिख संगठनों द्वारा सिखों के चित्रण और ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता पर चिंता जताए जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है।
अदालत ने कहा कि वह सीबीएफसी को कोई निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहले ही सेंसर बोर्ड को जबलपुर सिख संगत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है, जिसने फिल्म की विषय-वस्तु और इसके ट्रेलर पर आपत्ति जताई है।
पीठ ने कहा, न्यायिक औचित्य की मांग है कि ऐसे आदेश पारित नहीं किए जाने चाहिए। इसलिए हम सीबीएफसी को याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ हैं। हालांकि, हम वर्तमान याचिका का निपटारा नहीं करते हैं। हम सीबीएफसी को आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश देते हैं।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि फिल्म बनाने में बहुत बड़ी रकम खर्च होती है और इस मामले को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा, फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। इसमें करोड़ों-करोड़ों रुपये निवेश किए जाते हैं।
अदालत ने सीबीएफसी को भी फटकार लगाई, क्योंकि उसके वकील ने आगामी गणपति उत्सव का हवाला देते हुए समय मांगा था। अदालत ने कहा कि यह काम न करने और प्रक्रिया में और देरी करने का आधार नहीं हो सकता।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत की टीम ने ट्वीट किया, हाई कोर्ट ने आपातकाल का प्रमाणपत्र अवैध रूप से रोके रखने के लिए सेंसर को फटकार लगाई है।
मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दो याचिकाकर्ताओं - जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा - को तीन दिनों के भीतर सीबीएफसी के समक्ष अपनी आपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि फिल्म के कुछ दृश्य सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
करते हैं और उन्होंने कंगना रनौत से माफ़ी मांगने की मांग की है। सुनवाई के दौरान, सीबीएफसी ने अदालत को बताया कि उसने फिल्म के लिए अंतिम प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।
शिरोमणि अकाली दल ने भी सीबीएफसी को कानूनी नोटिस भेजकर 'इमरजेंसी' की रिलीज रोकने को कहा था।