पांच करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन महीने की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने में यादव नाकाम रहे हैं। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई है। राजपाल ने दिल्ली की कंपनी से कर्ज लिया था
2010 में राजपाल यादव ने बतौर निर्देशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन इस रकम को नहीं चुकाने के कारण लोन देने वाले व्यक्ति ने कोर्ट की शरण ली। इस मामले में दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट के खिलाफ कर्ज नहीं चुकाने का केस दर्ज कराया था। राजपाल पर चेक बाउंस होने के भी दर्ज हैं केस
इससे पहले सात चेक बाउंस होने के एक मामले में भी राजपाल को छह महीने की सजा हो चुकी है। इस मामले में अदालत ने 23 अप्रैल 2018 को सुनवाई की थी। उस वक्त राजपाल पर 11.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, राजपाल की पत्नी राधा यादव पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि, अदालत ने बाद में 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।