
राजधानी जयपुर के खंडेला के भोजपुर में शर्मनाक मामला सामने आया है। गोशाला में घुसकर एक व्यक्ति ने बछिया से कुकर्म किया। घटना के तीन दिन बाद गोशाला पदाधिकारियों ने आराेपी के खिलाफ खंडेला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद से आराेपी फरार है। श्री कृष्ण वृंदावन गोशाला भाेजपुर के गोशाला प्रबंधक नरेश सैनी और सह प्रबंधक पवन शर्मा ने पुलिस काे रिपाेर्ट दी है कि 25 नवंबर काे रात करीब साढे़ नाै बजे बाबूलाल निवासी भाेजपुर गाेशाला की दीवार फांदकर अंदर घुसा और बछिया से साथ कुकर्म किया।
गायाें में भगदड़ मची ताे गोशाला का कर्मचारी दुर्गालाल अंदर आया। बाबूलाल काे कुकर्म करते देखा। कर्मचारी काे देखकर बाबूलाल हाथ जाेड़ने लगा। इसके बाद वह कर्मचारी काे घटना के बारे में किसी काे बताने पर जान से मारने की धमकी देकर माैका पाकर फरार हाे गया। गोशाला पदाधिकारियों ने फुटेज पुलिस काे साैंप कर आराेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
आरोपी का भाई बोला-गोमूत्र लाने गया था
आराेपी के भाई मुकेश का कहना है कि महिलाओं ने अजूणा खातिर बाबूलाल से सुबह गोमूत्र मंगवाया था। लेकिन, बाबूलाल रात काे ही नशे में हाेने के कारण गोशाला में चला गया। इसके बाद वह घर नहीं लाैटा है और माेबाइल भी बंद आ रहा है। बाबूलाल ईंट भट्टाें पर गाड़ी चलाने का काम करता है। घटना के तीन दिन तक गोशाला पदाधिकारियों ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और आराेपी काे आर्थिक दंड देने पर चर्चा करते रहे। नीमकाथाना सीओ सांवरमल नागाैरा ने जब इनकाे मुकदमा दर्ज कराने की बात कही ताे इन लाेगाें ने सीओ के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
थानाधिकारी ने घटनाक्रम से अनभिज्ञता जताई
खंडेला थानाधिकारी महेंद्र मीणा ने घटनाक्रम से अनभिज्ञता जताई। बाेले कि उनके पास इस तरह का काेई मामला नहीं आया है। सीओ नीमकाथाना सांवरमल नागाैरा का कहना है कि उन्हाेंने एसएचओ काे मुकदमा दर्ज कर मामले में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीओ ने आश्वस्त किया है कि में आराेपी काे जल्द पकड़ लिया जाएगा।
10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान
एडवाेकेट बजरंगलाल शर्मा का कहना है कि इस तरह का अपराध साबित हाेने पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें आराेपी के खिलाफ प्रकृति विरूद्ध अपराध की धारा 377 लगती है।














