राजस्थान : झुंझुनूं में 3 कोरोना संक्रमित, प्रदेश में धारा 144 लागू

By: Pinki Thu, 19 Mar 2020 00:10:32

राजस्थान : झुंझुनूं में 3 कोरोना संक्रमित, प्रदेश में धारा 144 लागू

कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में पहले चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार रात सीएमओ में कोरोना से बचाव को लेकर की गई हाईलेवल बैठक में यह फैसला किया। इसके साथ ही सीएम ने राजस्थान के झुंझुंनू में जिस जगह पर कोरोना संक्रमित 3 रोगी पाए गए हैं, वहां अगले दो दिन तक मरीजों के घर से एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मेडिकल एसीएस रोहित कुमार सिंह ने बताया कि झुंझुनूं के तीन लोग एसएमएस अस्पताल में हुई जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें झुंझुनूं के अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। इन तीन में पति-पत्नी और उनका ढाई साल का बच्चा शामिल हैं, जो आठ दिन पहले इटली से लौटे थे।

मुख्यमंत्री ने अजमेर, कोटा, भरतपुर, झुंझुनूं सहित अन्य स्थानों पर भी जांच सुविधा विकसित किए जाने तथा जयपुर में जांच क्षमता दोगुनी करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिला स्तर पर एसडीआरएफ के माध्यम से आइसोलेशन फेसिलिटी, लैब तैयार करने सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएं।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिक इस महामारी के संक्रमण से बचे रहें। मंदिर, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को एकत्र नहीं होने की सलाह दी जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि राज्य में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से अभिभावक टीचर्स मीटिंग (पीटीएम) पर रोक लगाई जाए, स्कूलों में नए प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों-बच्चों की उपस्थिति को भी रोक दिया जाए। उन्होंने सार्वजनिक एवं सरकारी पुस्तकालयों को भी 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विदेशों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के पास स्थित होटलों में ठहराकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए। इसके लिए तीन होटल चिन्हित किए गए हैं। जांच में लक्षण सामने आने पर ऐसे व्यक्तियों को 14 दिन तक पूरी तरह होम आईसोलेशन में रहने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही एयरपोर्ट पर उन व्यक्तियों के हाथ पर मुहर लगाई जाए। इसके अलावा उनके घर के बाहर भी इस संबंध में सूचना चस्पा की जाए ताकि आस-पड़ोस के लोग उनसे नहीं मिले और संक्रमण से बचे रह सकें।

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