निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर लगा स्टे

By: Pinki Thu, 16 Jan 2020 4:31:54

निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर लगा स्टे

पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को यह रिपोर्ट देनी होगी कि वे 22 जनवरी को फांसी नहीं देंगे। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील मानते हुए कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि उनकी दया याचिका लंबित है। कोर्ट ने कहा कि दया याचिका लंबित होने के कारण डेथ वॉरंट पर स्वतः ही रोक लग गई है। कोर्ट ने कहा कि नई तारीख क्या होगी, जेल अथॉरिटीज के जवाब से तय होगा।

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि हमने मुकेश की अर्जी को खारिज कर एलजी के पास भेज दी है। अब कोर्ट ने जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, उसमें सभी जानकारियों को दिल्ली सरकार और जेल अथॉरिटी को कोर्ट में देना होगी।

नियमों के तहत जेल अधिकारियों को अदालत और राज्य सरकार को सूचित करना होगा कि दया याचिका दायर की गई है और फांसी की सजा को स्थगित करना है। जेल अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक कैदियों को फांसी नहीं दी जाएगी। यह रिपोर्ट शुक्रवार को अदालत के समक्ष दायर की जानी है।

कोर्ट ने जेल अधिकारियों से निर्भया रेप मामले के दोषी अक्षय, विनय और पवन से जुड़े सारे कागजात और रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जेल अथॉरिटी एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान जज ने कहा, दिल्ली जेल के नियमों के अनुसार दोषियों को 14 दिन का समय दिया जाना है। यहां तक कि अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करते हैं, तो उन्हें नए वारंट प्राप्त करने होंगे। उन्हें 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। जेल अधिकारियों को नए वारंट के लिए फिर से अदालत का रुख करना पड़ेगा।

जज ने कहा, भले ही कल दया याचिका खारिज हो जाए। दूसरों ने अब तक दया याचिका दायर नहीं की है। अनुमान है कि वे दया याचिका दायर नहीं करेंगे। जज ने कहा कि हमें जेल से सिर्फ रिपोर्ट चाहिए क्योंकि जेल अधिकारियों ने अब तक नहीं बताया है कि दया याचिका पेंडिंग है।

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