लॉकडाउन 3.0 / आप किसी भी ज़ोन में हों - रेड, ग्रीन या ऑरेंज, इन सेवाओं-गतिविधियों पर पूरी तरह रोक

By: Pinki Mon, 04 May 2020 09:47:22

लॉकडाउन 3.0 / आप किसी भी ज़ोन में हों - रेड, ग्रीन या ऑरेंज, इन सेवाओं-गतिविधियों पर पूरी तरह रोक

देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बीच आज लॉकडाउन-3.0 की शुरूआत हो गई है। यह लॉकडाउन 4 मई से लेकर 17 मई तक चलेगा। संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन श्रेणियों में बांटा गया है- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। केंद्र सरकार ने देशभर के 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन बताया है। वहीं 284 में कोरोना का सामान्य खतरा है, ये ऑरेंज जोन में हैं। 130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं ये सभी रेड जोन में हैं। इन जोन्स के मद्देनज़र कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन कुछ सेवाएं और गतिविधियां ऐसी भी हैं, जिनपर पूरी तरह पाबंदी हैं।

इन सेवाओं-गतिविधियों पर पूरी तरह रोक

सभी जोन (रेड, ग्रीन और ऑरेंज ) में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन और इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं।

इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

बसों का संचालन 50% सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा। बसों और टैक्सियों को सिर्फ ज़िले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी।

सभी ज़ोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा। एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकेंगे। हालांकि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।

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