शराब भी खाने का हिस्सा, इसकी बिक्री भी शुरू हो

By: Pinki Thu, 09 Apr 2020 12:36:47

शराब भी खाने का हिस्सा, इसकी बिक्री भी शुरू हो

शराब बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि लॉकडाउन की अवधि में भी शराब की बिक्री हो। भले ही इसकी बिक्री को लेकर तय समय कर दिया जाए। इन कंपनियों का कहना है कि जब बाजार में वैध तरीके से शराब की बिक्री नहीं होगी तो लोग इसे पाने के लिए अवैध तरीका अपनाएंगे। यह न सिर्फ समाज विरोधी कार्य होगा बल्कि इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान होगा। देश में शराब बनाने वाली बड़ी कंपनियों की अगुवाई करने वाले इंडियन स्पिरिट ऐंड वाइन असोसिएशन ऑफ इंडिया (ISWAI) के अध्यक्ष अमृत किरन सिंह ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) और नीति आयोग को भी इस बारे में पत्र लिखा है. अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 में शराब को खाने का हिस्सा माना गया है और खाना तो आवश्यक वस्तु है। जब आवश्यक वस्तु आसानी से नहीं मिलेगी तो लोग इसके लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे। इससे पुलिस बल पर भी काम का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि शराब की बिक्री रोकने से सिर्फ इसके अवैध कारोबार को ही बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए इसकी बिक्री खोली जाए, भले की रोज कुछ देर के लिए।

ISWAI संगठन का कहना है कि लगभग सभी राज्यों के राजस्व में शराब से वसूले जाने वाले टैक्स की हिस्सदारी 15 से 30% की है। इस समय अर्थव्यवस्था में एक तरह से ठहराव आ गया है, इसलिए शराब से होने वाली आमदनी उनके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे भी इस समय कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्यों को ज्यादा पैसे चाहिए।

शराब के कारखाने में बन रहे हैं 70% ऐल्कॉहॉल युक्त सैनिटाइजर

इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जबसे लॉकडाउन हुआ है, तब से देशभर में शराब की बिक्री बंद है। इसलिए शराब बनाने वाले कंपनियों ने भी इसका उत्पादन बंद कर दिया है। अब तो उनके कारखाने में कुछ बन रहा है तो वह है सैनिटाइजर, क्योंकि इसमें भी 70% ऐल्कॉहॉल ही होता है।

पश्चिम बंगाल में होम डिलिवरी

पश्चिम बंगाल में शराब की अहमियत को समझते हुए इसकी दुकानों पर तो बिक्री रोक दी है, लेकिन होम डिलिवरी की अनुमति है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि जिनके पास लिकर लाइसेंस है, वे दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ग्राहकों से ऑर्डर ले सकेंगे और 2 बजे से शाम के 5 बजे तक शराब उनके घर पहुंचा सकेंगे। इसके लिए लिकर शॉप के डिलिवरी स्टाफ के लिए पास मिलेगा। हर स्टोर को इस तरह के तीन पास ही दिए जाएंगे।

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