कोरोना वायरस : लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो इन धाराओं के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
By: Pinki Mon, 23 Mar 2020 3:27:02
कोरोना महामारी को रोकने के लिए दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन है। लेकिन कुछ लोग इस लॉकडाउन को सीरियस में नहीं ले रहे है। जिसकी वजह से अब प्रशासन कड़ी कारवाही करने पर उतारू हो गया है। इस कड़ी में कोरोना महामारी को लेकर बिहार में लागू किए लॉकडाउन को तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस कड़ी में जहां बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों को से चालान काटा जा रहा है वहीं अब उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 277 और 271 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि पूरे बिहार में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया में नॉनसेंस फैलाने वाले 11 लोगों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज किया गया है। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस लगातार नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि जो भी शख्स सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी।
मालूम होगी रविवार की राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में इस कानून के उल्लंघन की कई वारदातें सामने आई है। इस कड़ी में दोपहर बाद जहां पटना पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और चालान काटा है तो वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी लोग लोग कानून का उल्लंघन करते हुए खुलेआम बेखौफ होकर घूम रहे हैं।
पटना में सड़कों पर पुलिस की सख्ती दिखने लगी है जहां बड़ी संख्या में पुलिस वाली है वाहन चालकों की जांच कर रहे हैं इस दौरान पटना में पुलिस ने 50 ऑटो को जब किया है जबकि कई लोगों के साथ चालान काट कर छोड़ दिया गया है। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या जहां कल से नहीं बढ़ी है वहीं संदिग्धों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार पल-पल राज्य की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
बता दे, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करें और इसका पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के तहत जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी, लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत 6 महीने की जेल भी हो सकती है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकती है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।