लॉकडाउन / शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर जरूरी के साथ गैर-जरूरी दुकानें भी आज से खुलेंगी, लेकिन इन शर्तों के साथ
By: Pinki Sat, 25 Apr 2020 09:06:38
कोरोना वायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन (Coronavirus Locksown) का एक महीना पूरा हो गया है हालाकि, अभी भी लॉकडाउन 3 मई तक लागू है। लेकिन, गृह मंत्रालय ने आज देश में तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे और सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर लिया है। अब जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दरअसल, केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होनी जरूरी है। इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है।
सरकार चाहती है कि छोटे करोबारियों का नुकसान न हो, लोगों को दिक्कतें न हों, धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। शनिवार से रमजान की शुरुआत भी इसके पीछे एक वजह मानी जा रही है।