केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ट्रकों या माल लदे वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में स्थानीय अधिकारी को अंतरराज्यीय सीमाओं पर अलग-अलग पास पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश में माल और सेवाओं की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा कहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग-अलग पास की जरूरत नहीं है, जिनमें खाली ट्रक आदि शामलि हैं।
पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए यह निर्बाध आवाजाही आवश्यक है।
गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में जिक्र किया गया था कि समस्त माल ढुलाई के लिए ट्रकों/मालवाहक को देश के विभिन्न हिस्सों में निर्बाध रूप से चलने की अनुमति होगी।
इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को उपर्युक्त निर्देशों के बारे में सचेत किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर कोई भी अस्पष्टता न हो और बिना किसी बाधा के खाली ट्रकों सहित ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही देश के विभिन्न हिस्सों में हो सके।














