
स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या- 5 के न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने बुधवार को आरोपी अजय उर्फ गोलू को 20 साल कठोर कारावास सुनाया है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि छात्रा ने पुलिस थाना विज्ञाननगर में 4 अगस्त 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं दसवीं फेल हूं और अभी ब्यूटी पार्लर पर काम करती हूं। पड़ोसी अजय से मेरी 3 साल पहले जान पहचान हुई थी। वह मुझसे फोन पर बात करता था। मिलने बुलाता था। नहीं जाने पर रास्ते में मारपीट करता था। दाेस्ताें काे बुलाकर मारपीट कराने की धमकी देता था। इससे मैं बहुत डर गई।
वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। छत्रपुरा में दोस्त के कमरे में 6 महीने संबंध बनाए। शिवनगर में एक कमरा किराए से लेकर वहां भी दुष्कर्म करने लगा। 1 महीने पहले भी मेरी इच्छा के विरूद्ध गलत काम किया। इससे परेशान होकर ब्यूटी पार्लर का काम छोड़ घर रहने लगी तो वह वहां आकर भी धमकी देता था। कहता था कि मैंने तेरी अश्लील वीडियो खींच रखी है। जाे फेसबुक पर डालकर बदनाम करने की धमकी देता है। अजय ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मेरी सैलरी के पैसे भी लेता था। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा कर आरोपी बल्लभबाड़ी गुमानपुरा निवासी अजय उर्फ गोलू को 10 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया था।














