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'दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं आता RG Kar बलात्कार-हत्या मामला, न्यायाधीश ने कहा - मृत्यु दंड उचित नहीं

मामले की सुनवाई करते हुए, सियालदह अदालत में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि अपराध दुर्लभतम में दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, जिसके कारण दोषी को मृत्युदंड नहीं दिया जाना उचित है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 20 Jan 2025 5:05:49

'दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं आता RG Kar बलात्कार-हत्या मामला, न्यायाधीश ने कहा - मृत्यु दंड उचित नहीं

कोलकाता। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जब उसे राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया। मामले की सुनवाई करते हुए, सियालदह अदालत में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि अपराध "दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता है, जिसके कारण दोषी को मृत्युदंड नहीं दिया जाना उचित है।

कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 66 (मृत्यु का कारण बनने की सजा) और 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी पाया गया।

न्यायाधीश दास ने कहा कि धारा 64 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुर्माना न भरने पर पांच महीने की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।

न्यायाधीश दास ने शनिवार को रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ किए गए अपराध का दोषी ठहराया था, जिसके बाद देश भर में अभूतपूर्व और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, धारा 103(1) के तहत रॉय को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और जुर्माना अदा न करने पर पांच महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, धारा 66 के तहत उन्हें मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, न्यायाधीश ने कहा। न्यायाधीश दास ने कहा कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

न्यायाधीश ने कहा, "सीबीआई ने मृत्युदंड की मांग की। बचाव पक्ष के वकील ने प्रार्थना की कि मृत्युदंड के बजाय जेल की सजा दी जाए... यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है।"

न्यायालय ने राज्य को मृतक डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। दास ने कहा, "चूंकि पीड़िता की मृत्यु अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई, जो उसका कार्यस्थल है, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है कि वह डॉक्टर के परिवार को मुआवजा दे - मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये और बलात्कार के लिए 7 लाख रुपये।"

न्यायाधीश ने रॉय से कहा कि उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।

न्यायाधीश ने दोषी, उसके बचाव पक्ष के वकील, पीड़ित के परिवार और सीबीआई के अंतिम बयानों को सुनने के बाद सजा सुनाई। इससे पहले दिन में, रॉय ने अदालत में दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे "गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है"।

मामले में सजा सुनाए जाने से पहले रॉय ने अदालत से कहा, "मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है।" कार्यवाही के दौरान, सीबीआई के वकील और पीड़ित के माता-पिता के वकील ने दोषी के लिए उच्चतम दंड की मांग की, अपराध को "दुर्लभतम" बताया।

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