कोयला घोटाला मामला : इस्पात मंत्रालय के पूर्व अधिकारी को सुनाई 3 साल की जेल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

By: Shilpa Tue, 22 Aug 2023 3:19:02

कोयला घोटाला मामला : इस्पात मंत्रालय के पूर्व अधिकारी को सुनाई 3 साल की जेल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इस्पात मंत्रालय के संयुक्त संयंत्र आयोग के पूर्व कार्यकारी सचिव जीके बसाक को जेल की सजा के साथ-साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, कोयला आवंटन घोटाले में यह 14वीं सजा है।

18 अगस्त को, अदालत ने बसाक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपमुक्त कर दिया था। (आईपीसी)।

अदालत ने बसाक को यह कहते हुए दोषी ठहराया कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत दौरे के माध्यम से परिसर का निरीक्षण करने और स्पॉट सत्यापन के आधार पर झूठी रिपोर्ट दी थी। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि, "रिपोर्ट झूठी थी, और यह उसकी जानकारी में था कि वह झूठी रिपोर्ट दे रहा है"।

सीबीआई का मामला था कि मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2007 में विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

कंपनी ने आवेदन में दावा किया था कि उसकी स्पंज आयरन उत्पादन की क्षमता 8 लाख टन प्रति वर्ष है और इसे बढ़ाकर 20 लाख टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है, लेकिन कोयला मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय को गलतबयानी किए जाने की शिकायतें मिलीं।

शिकायतें मिलने के बाद इस्पात मंत्रालय की ओर से बसाक को निर्देश दिया गया था कि वे व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर जाकर स्पॉट सत्यापन के माध्यम से उत्पादन क्षमता का आकलन करें। बसाक ने सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर सौंपी

बाद में, इस्पात मंत्रालय और कोयला मंत्रालय को फिर से शिकायतें मिलीं, जिसके बाद एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया, जिसने स्पॉट सत्यापन किया और पाया कि मेसर्स प्रकाश लिमिटेड ने गलत जानकारी दी थी और बसाक ने गलत सत्यापन रिपोर्ट दी थी।

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